मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना 2024: How to Apply Unmarried Pension in Haryana

हरियाणा अविवाहित विधुर पेंशन योजना (Unmarried Widower Pension Scheme) की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के अविवाहित और विधुर व्यक्तियों को पेंशन देकर सहायता प्रदान की जाएगी। यह हरियाणा सरकार की अनोखी पहल है। योजना का लाभ वही व्यक्ति उठा पाएगा जो अविवाहित या विधुर होंगे।

How to Apply Unmarried Pension in Haryana

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Table of Contents

हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के विकास के लिए एक नई योजना का शुभारंभ किया जा रहा है जिसका नाम अविवाहित और विधुर पेंशन योजना रखा गया है। हरियाणा सरकार ने तय किया है कि अब राज्य के उन व्यक्तियों को भी पेंशन दी जाएगी जो अविवाहित या विदुर है। इस योजना का लाभ महिलाओं और पुरुषों दोनों को दिया जाएगा। योजना का लाभ पाने के लिए किसी को भी आवेदन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सरकार द्वारा परिवार ID का प्रयोग कर अविवाहित और विधुर व्यक्तियों की सूची तैयारी की गई है। जिन व्यक्तियों को योजना का लाभ प्राप्त होने वाला है, सरकार ने उनकी सूची को जारी कर दिया है।

योजना का नामहरियाणा अविवाहित विधुर पेंशन योजना 2024
किसने शुरू कीमुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कटर
लाभार्थीराज्य के अविवाहित और विधुर व्यक्ति
उद्देश्यऑनलाइन सूची उपलब्ध कराना
सूची में नाम चेक करने की प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटpension.socialjusticehry.gov.in
ऑफिशियल योजना ग्रुपज्वाइन करें

यदि आप हरियाणा के मूल नागरिक हैं और अविवाहित और विदुर व्यक्ति हैं तो आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। आप सरकार द्वारा जारी की गई नाम की लिस्ट में अपना नाम जांच कर पता कर सकते हैं कि आपको योजना का लाभ प्राप्त होने वाला है या नहीं। Unmarried Widower Pension Scheme में अपना नाम जांचने के लिए हमारे इस आर्टिकल को पूरा पढ़े। आगे योजना से जुड़ी जानकारी जैसे Unmarried Pension Form के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है जिससे आप अपना फॉर्म भर कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

Objective of Unmarried Widower Pension Scheme Haryana

 How to Apply Unmarried Pension in Haryana
How to Apply Unmarried Pension in Haryana

हरियाणा सरकार ने अविवाहित और विधुर व्यक्तियों के लिए पेंशन शुरू कर देश में एक नई पहल की है। इससे अविवाहित और विधुर व्यक्तियों को बिना किसी परेशानी के उनका हक मिल सकेगा। सरकार ने लाभार्थियों की सूची जारी कर दी है जिससे राज्य के नागरिक अपने घर बैठे ही ऑनलाइन अपना नाम सूची में जांच सकते हैं। हरियाणा अविवाहित और विधुर पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पेंशन के रूप में 2750 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, जिससे लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिलेगी और वह अपना खर्च आराम से उठा सकेंगे या इस राशि का प्रयोग किसी उद्योग में कर सकेंगे।

कुल मिलाकर हरियाणा सरकार का इस योजना को शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य राज्य के विवाहित और विधुर व्यक्तियों को बिना किसी जटिलता के आर्थिक लाभ देना है।

Benefits of Unmarried Widower Pension Scheme

हरियाणा सरकार ने अविवाहित और विधुर व्यक्तियों की सुविधा के लिए लिस्ट जारी की है ताकि लाभार्थी अपना नाम ऑनलाइन घर बैठे चेक कर पाए | और Unmarried Widower Pension Scheme का लाभ पाने के लिए सरकार द्वारा कोई भी आवेदन फॉर्म जारी नहीं किए गए हैं | ऐसे में हरयाणा के पात्र व्यक्तियों को सरकार द्वारा जारी की गयी पेंशन सूची में अपना नाम चेक करना होगा कि उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं | हरियाणा अविवाहित विधुर पेंशन योजना के तहत राज्य के अविवाहित और विधुर, पुरुष और महिलाओं को हर महीने 2750 रुपए की पेंशन दी जाएगी | लाभार्थी पुरुष और महिलाए घर बैठे ही सूची में अपना नाम चेक कर सकते है |

Pension Amount:-

Applicant CategoryPension Amount
Unmarried WomenRs. 2,750/- per Month.
Unmarried MenRs. 2,750/- per Month.
WidowerRs. 2,750/- per Month.

अविवाहित और विधवा पेंशन लिस्ट हरयाणा 2023 नाम जांचने की प्रक्रिया Haryana Avivahit Pension Yojana list 2024

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू की गई हरियाणा अविवाहित विधुर पेंशन योजना की सूची सरकार द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है। सरकार ने इस योजना के लिए किसी से आवेदन नहीं करवाया बल्कि नागरिकों की फैमिली आईडी का प्रयोग कर लाभार्थियो को चयनित किया गया है। इस योजना का लाभ पाने वाले व्यक्ति को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि आप हरियाणा के नागरिक हैं और अविवाहित या विधुर है तो अपना नाम योजना की सूची में जाँच सकते हैं। जिसके लिए आर्टिकल मे बताए गए स्टेपस को फॉलो करके हरियाणा विधवा पेंशन लिस्ट में लाभार्थी अपना पेंशन विवरण देखे हरियाणा में रहते हुए अपने नाम की जांच कर सकते हैं।

Step1- सबसे पहले योजना के अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

Step2- अब स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। यहां आपको ‘लाभार्थी की सूची देखें’ वाले विकल्प पर क्लिक करना है।

Step3- इसके बाद नया पृष्ठ खुलेगा, जहां आप अपनी जानकारी को स्पष्ट रूप से भरेंl (जैसे जिले, ब्लॉक, गांव आदि)।

Step4- ‘पेंशन नाम’ में ‘Financial Assistance to Widower and Unmarried Persons’ के विकल्प पर क्लिक करें और लाभार्थी का नाम चुने।

Step5- इसके बाद कैप्चा कोड को सही से भरे और लाभ पात्रो की सूची देखें पर क्लिक करें।

Step6- अब स्क्रीन पर आपके चुने गए क्षेत्र या गांव के लाभार्थियों की सूची खुल जाएगी। इसमें से आप अपना नाम देखकर पता लगा सकते हैं कि आपको इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं।

Step7- इस प्रकार हरियाणा में आप अपना नाम घर बैठे ही जांच कर सकते हैं और लाभ पा सकते हैंl अधिक जानकारी के लिए योजना के अधिकारी की वेबसाइट पर जाएं l

Unmarried Widower Pension Scheme Eligibility Criteria

  • Unmarried Widower Pension Scheme के लाभार्थी को हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए |
  • ऐसी महिला और पुरुष जिनकी उम्र 45 वर्ष और 60 वर्ष के बीच हो और अभी तक शादी नहीं हुआ वह इस योजना का लाभ लेने के लिए उचित पात्र होंगे|

Age Limit:-

Applicant CategoryAge Limit
Unmarried Women45 Years to 60 Years
Unmarried Men45 Years to 60 Years
Widower40 Years to 60 Years
  • अविवाहित और विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय 180000 से कम होनी चाहिए|

haryana Unmarried Widower Pension Scheme pdf in hindi

हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना pdf Click here

Contact Details

  • Haryana Department of Social Justice and Empowerment Helpline Number:- 0172-2715090.
  • Haryana Department of Social Justice and Empowerment Helpdesk Email:- sje@hry.nic.in.
  • Department of Social Justice and Empowerment Department, Government of Haryana,
    SCO 20-27, Jeevandeep Building,
    3rd Floor, Sector 17-A,
    Chandigarh.

हमें उम्मीद है कि इस लेख से आपको Unmarried Widower Pension Scheme Registration 2024 (Online Application, Eligibility, Scheme Details, Online Registration and How to Apply) के बारे में जानकारी मिलेगी। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें.

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1. How to apply for Widow pension in Haryana, How to apply Unmarried pension in Haryana?

No one will have to apply to get the benefit of the scheme because the government has prepared a list of unmarried and widowed persons using Family ID. The government has released the list of people who are going to get the benefits of the scheme.

2. What are the Documents Required for Widow Pension?

No Documents Required, To avail of the benefit of the Haryana Unmarried Widower Pension Scheme, a person must be unmarried and widower.

3. क्या अविवाहित पेंशन वाले फार्म भरे जा रहे हैं

हाँ ,आप अविवाहित पेंशन वाले फार्म भरने के लिए योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं |

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